ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, पूजा के अधिकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार कोर्ट

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, पूजा के अधिकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार कोर्ट

वाराणसी। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, पूजा का अधिकार देने और मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने की मांग करने वाली याचिका अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। गुरुवार को फास्ट ट्रैक ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पूजा करने के अधिकार, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम के प्रवेश पर रोक और ज्ञानवापी परिसर में बने अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले को सुनवाई के योग्य माना है।

बता दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज महेंद्र पांडे की अदालत में विश्व वैदिक सनातन संघ ने इस बारे में याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष ने इस वाद पर ही आपत्ति दायर की थी। कहा था कि मामला सुनने योग्य ही नहीं है। अब मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन के अनुसार यह बहुत बड़ी सफलता है। हमारा केस पहले से बहुत मजबूत है।यहां पर भी 1991 का कानून लागू होता ही नहीं है। हिंदु पक्ष अब दो दिसंबर को ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगेगा और परिसर का एक और सर्वे की मांग करेगा।
इससे पहले जिला जज की अदालत ने भी ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस पर सुनवाई का रास्ता साफ करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। अब माना जा रहा है कि आज के फैसले के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष जिला जज की अदालत में आएगा।

Samachaar India

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *